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एडहॉक सेवा के आधार पर वरिष्ठता लाभ देना अवैध : हाईकोर्ट

ABK24NEWS   ● वरिष्ठ अधिवक्ता शरद पाठक की दलील बनी वादी की जीत की बड़ी वजह ।   ● वादी अशोक कुमार पाण्डेय की याचिका स्वीकार, सरकार को लाभ वापस लेने, वसूली करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश ।   लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने

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एडहॉक सेवा के आधार पर वरिष्ठता लाभ देना अवैध : हाईकोर्ट

ABK24NEWS   ● वरिष्ठ अधिवक्ता शरद पाठक की दलील बनी वादी की जीत की बड़ी वजह ।   ● वादी अशोक कुमार पाण्डेय की याचिका स्वीकार, सरकार को लाभ वापस लेने, वसूली करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश ।   लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एडहॉक सेवा को वरिष्ठता, चयन वेतनमान, वार्षिक वेतनबृद्धि, वेतन संरक्षण तथा अन्य वित्तीय लाभों का आधार नहीं बनाया जा सकता । न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के संजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के निर्णय के अनुसार एडहॉक सेवा की गणना केवल पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के लिए ही की जा सकती है । यह

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