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प्रतापगढ़, 20 मई 2026। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नगरीय (शहरी) क्षेत्रों के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि जिन आवेदकों के पास हाईस्कूल सर्टिफिकेट या परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, वे अब आयु सत्यापन के लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी), ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड का उपयोग कर सकेंगे।
हालांकि, निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पहचान पत्र (यूआईडीएआई) में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के समय एक स्व-घोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा, जिसमें हाईस्कूल सर्टिफिकेट और परिवार रजिस्टर न होने का उल्लेख हो। यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों पर ही लागू होगी।








